हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश: 10 से 50 रुपये तक महंगाई की चुनौती

हिमाचल में बाहरी राज्यों से वाहनों का प्रवेश अप्रैल से 10 से 50 रुपये महंगा होगा।

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। वर्ष 2024–25 के लिए टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब 500 रुपये की जगह 550 रुपये भारी मालवाहक वाहनों को देना होगा। 


6 से 12 सीट वाले वाहनों को 100 रुपये देने होंगे, जबकि 12 सीट से अधिक वाहनों को 160 रुपये देने होंगे। अब निजी वाहन चालकों को 50 रुपये की जगह 60 रुपये देना होगा। कर एवं आबकारी विभाग ने राज्य के 55 टोल बैरियरों के लिए प्रवेश शुल्क की दरें निर्धारित की हैं। 

250 क्विंटल या अधिक भार वाले मालवाहक वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने पर अब 700 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। यह शुल्क हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत भारी मालवाहक वाहनों से भी वसूला जाएगा जो बाहरी राज्यों के नंबरों पर हैं। त्रैमासिक और सालाना पास केवल प्रवेश शुल्क के आधार पर बनाए जाएंगे, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है। 

120 से 250 क्विंटल वाले भारी मालवाहक वाहनों पर अब 550 रुपये लगेंगे; 90 से 120 क्विंटल वाले वाहनों पर 300 रुपये; 20 से 90 क्विंटल वाले वाहनों पर 160 रुपये; छाेटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहनों पर 120 रुपये; और निजी या सार्वजनिक ट्रैक्टर पर 60 रुपये लगेगा।

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