हाईकोर्ट की अंतरिम जमानत: अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष

हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक आशीष और अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश को अंतरिम जमानत दी

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

कांग्रेस द्वारा अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। मामला न्यायाधीश रंजन शर्मा ने सुनाया। 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इन दोनों पर पुलिस शिकायत में राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद-फरोख्त की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 


इन दोनों पर बालूगंज थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 और 8 सहित धारा 171ए, 171सी, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के विधायक भुवनेश्वर गौड़ और संजय अवस्थी ने यह मामला दर्ज करवाया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव थे।

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