हिमाचल प्रदेश : - चिट्ठा तस्करी के दोषी को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

यह निर्णय जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद लिया। दोषी को जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा।

चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 16 अक्तूबर 2022 का है, जब स्पेशल सेल की टीम की एएसआई अंबीलाल की अगुवाई में शोघी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे।

इस दौरान सोलन की ओर से एक हरियाणा रोडवेज की बस नंबर एचआर-58बी-2566 आई। सुबह 11:45 बजे पर आई इस बस को नियमित चेकिंग के लिए रोका गया। बस में उस समय 35 से 36 सवारियां बैठी हुई थीं। पुलिस की टीम ने आगे से सभी सवारियों के सामान की जांच करना शुरू की। पुलिस की टीम सीट नंबर 9 और 10 पर पहुंची तो सीट नंबर 9 में एक युवक बैठा था, जिसकी गोद में पीठू बैग था। पुलिस ने उससे सफर करने के बारे में सवाल किए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और सामान की तलाशी करवाने में आनाकानी करने लगा। पुलिस की टीम को इससे उसके पास संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। पुलिस ने आसपास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा लेकिन सभी ने दूसरे राज्य का होने के कारण इन्कार कर दिया।

पुलिस ने चालक और परिचालक को बतौर गवाह शामिल करके सीट नंबर 9 में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोशन कुमार झा (25) निवासी हाउस नंबर 518 नेव सराय नई दिल्ली बताया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में युवक की गोद में रखे बैग की तलाशी ली गई। इसमें कुछ यूपीएससी का एडमिट कार्ड, किताबें, मोबाइल चार्जर समेत अन्य दस्तावेज मिले। बैग की गहनता से जांच की गई तो उसमें मिले एक पैकेट में ब्राउन टेप से लपेटे पैकेट बरामद हुए। इसमें 13 गोले ब्राउन टेप से लपेटे और सफेद प्लास्टिक पाउच की पोटलीनुमा 15 पोटलियां बरामद हुईं। इनकी तलाशी करने पर इसमें 3.58 ग्राम एमडीएम और 324 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने नशे को अपने कब्जे में लेने के बाद जब्त किया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई वालूगंज में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोशन कुमार झा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Comments

Popular posts from this blog

Appeal for Financial Support by Rohit Rana, Alumnus of J.V.S. Public Senior Secondary School, Baijnath ( HP )

धर्मशाला छात्रा मौ-त मामला : - राजकीय प्राध्यापक संघ ने तुरंत बैठक बुलाई, एसपी कांगड़ा से भी मुलाकात की

हिमाचल प्रदेश : - आईआईटी मंडी की खोज: कांगड़ा में पर्याप्त पानी, मंडी में संतुलन और कुल्लू में संकट