अयोग्य विधायकों की याचिका: अगली सुनवाई 18 मार्च को

अब 18 मार्च को अयोग्य विधायकों की याचिका पर अगली सुनवाई होगी।

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों को राहत नहीं दी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में हुई। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा कि अयोग्य घोषित विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?  जब विधायकों ने हालात बनाए, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। 


ध्यान दें कि बागियों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से बागियों को राहत मिलने पर हिमाचल प्रदेश में फिर से राजनीतिक हलचल होगी। विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर रोक नहीं लगी तो राज्य के छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी कांग्रेस और भाजपा सहित देश भर की जनता की निगाह है। कांग्रेस के अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्र दत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर और सुधीर शर्मा ने याचिका दायर की है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी याचिका में कांग्रेस के बागियों ने पार्टी बनाया है। 

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