हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया: 40 वर्ष से अधिक के लिए लीज नहीं मिलेगी
राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, 1974 और भूमि सीलिंग एक्ट, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है, जो भूमि लीज नियमों में बदलाव करेगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, 1974 और भूमि सीलिंग एक्ट, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
मसौदे के अनुसार, लीज अवधि के नियमों में बदलाव होगा। सरकार प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी भी प्रकार की जमीन की लीज चार दशक से अधिक नहीं दी जाएगी। यद्यपि, हिमुडा को जमीन लीज पर दी जाती है तो इस अवधि को 80 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने मसौदे को राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित करने के 30 दिनों के भीतर आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

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