मंडी : - मरने वाले लोगों को 13.63 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

मण्डी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल-दो मंडी ने टोजिंग नाला (लाहौल-स्पीति) में हुए हादसे में मर गए मेहर चंद के परिवार को 13,63,384 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज याचिका 21 मार्च 2022 से दायर होगी।

मामले की जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई 2021 को मेहर चंद एक रोपवे परियोजना में काम करने जा रहे थे। वाहन टोजिंग नाला के पास ढीली मिट्टी और पानी से गुजरते समय फिसलकर उलट गया। मौके पर ही मेहर चंद सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

परिवार ने दावा किया कि चालक ने लापरवाही से हादसा किया था। ट्रिब्यूनल ने परिस्थितियों और गवाहों के बयान के आधार पर वाहन चालक की लापरवाही को मोटर दुर्घटना करार दिया। पत्नी 60 प्रतिशत और बेटी 40 प्रतिशत मूल्य मिलेगा। बेटी नाबालिग होने पर उसकी राशि एफडीआर में रखी जाएगी।

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