छह कांग्रेस बागी विधायक अयोग्य घोषित किए गए

 स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई की, छह कांग्रेस बागी विधायक अयोग्य घोषित किए

शिमला, हिमाचल 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दलबदल कानून ने कांग्रेस के छह बागी विधायकों को उनकी सदस्यता से बाहर कर दिया है। दल-बदल कानून के तहत संसदीय कार्य मंत्री ने याचिका दायर की थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का बहुमत होने के बावजूद, भाजपा को राज्यसभा की सीट मिलने से राजनीतिक हलचल हुई है।


 कांग्रेस के विद्रोह करने वाले विधायकों पर कठोर कार्रवाई की गई है। सभी छह बागी विधायक अयोग्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने छह कांग्रेस बागी विधायकों के भविष्य का निर्णय लिया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। वास्तव में, कल स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुन लिया था। 

आज स्पीकर ने निर्णय दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि छह विधायकों ने दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। छह कांग्रेस विधायकों ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अपील की। अपने 30 पेज के आदेश में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। उन छह विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदस्य अब नहीं रहेगा क्योंकि मैंने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। 

भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में व्हिप जारी होने के बावजूद बागी विधायकों ने वोटिंग की। बजट पारित करते समय व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन में नहीं आए। कांग्रेस के बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा हैं।

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