विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी। मामला बागी नेताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत में पेश किया।  सुप्रीम कोर्ट ने बागी कांग्रेस नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भेजा। 


साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसने सदन की कार्यवाही में भाग लेने या वोट देने से भी इनकार कर दिया। जवाबी हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा।  प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्हिप का उल्लंघन करने पर छह कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा की योग्यता रद्द कर दी थी।  व्हिप जारी होने के बावजूद ये विधायक सदन में बजट पारित करते समय उपस्थित नहीं हुए, इसलिए सदन अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई की। भाजपा के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले इन बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।  

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