युवती से यौन शोषण का मामला : - विधायक हंसराज ने पांच मार्च को अदालत में चालान पेश किया

चुराह के सांसद हंसराज के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया है। चालान दाखिल होने के बाद, इस मामले में पॉक्सो कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है।

युवती से यौन शोषण मामले में पुलिस ने चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक को 27 नवंबर 2025 को न्यायालय से नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दो माह के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक हंसराज ने बुधवार को न्यायालय में उपस्थित होकर मुचलका (बांड) भरा, जिसमें लिखा है कि न्यायालय की ओर से जब-जब बुलाया जाएगा, वह हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

चालान दाखिल होने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत ने मामले की पहली पेशी 5 मार्च को तय की है, जिसके बाद ट्रायल की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी। चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी तो आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया था।

शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को महिला पुलिस थाना चंबा में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। इसके बाद विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने 11 नवंबर को उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही। इस अवधि में पुलिस लगातार जांच करती रही।

22 नवंबर को अग्रिम जमानत अवधि समाप्त होने से पहले अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके बाद 27 नवंबर को विधायक की उपस्थिति में न्यायालय ने अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में परिवर्तित कर दिया था।

उधर, पुलिस अधीक्षक चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने तथ्यों के आधार पर निष्पक्षता से जांच करते हुए निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई पूरी की है। दो माह के भीतर जांच पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई अब न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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